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प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

दिनांक : 25/06/2015 - | सेक्टर: कल्याण

बारे में

“प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्र के लिए सभी (शहरी) मिशन के लिए आवास 2015-2022 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसियां ​​प्रदान करता है। जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों और बाद में अधिसूचित वैधानिक नगर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

नोट: इस मिशन में विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित अनुसार वैधानिक नगरों और ऐसे योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए) के संबंध में अधिसूचित अनुसार योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए) को शामिल करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लचीलापन होगा।

मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू किया गया है, जो कि क्रेडिट जुड़ी सब्सिडी के घटक को छोड़कर लागू किया जाता है जिसे आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाता है।
इसे शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड इत्यादि द्वारा लागू किया जाता है जो स्टेट सरकार / सएलएसएमसी द्वारा चुने गए हैं।
पीएमए (यू) में लाभार्थी पहचान आधार / मतदाता कार्ड / राजस्व प्राधिकरण से अन्य अद्वितीय पहचान से जुड़ा हुआ है ताकि नकल से बच सके.

उद्देश्य

सुनिश्चित करें कि झोपड़पट्टियों सहित सभी शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता विभिन्न कार्यक्रम वर्टिकल के माध्यम से मिलती है.
मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी योग्य परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है .
पानी कनेक्शन, शौचालय और बिजली की सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करें
सुनिश्चित करें कि शहरी इलाके मुक्त हैं और सभी नागरिकों के पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच है
राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और अन्य मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) कोड के अनुरूप भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए घर प्रदान करें।

लाभार्थी:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्य आय समूह (एमआईजी)।

लाभ:

यह मिशन 2022 तक सभी योग्य परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसियां प्रदान करता है।

आवेदन कैसे करें

अधिक जानकारी के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
या
http://pmaymis.gov.in/ का संदर्भ लें।

देखें (1 MB)