जिला प्रशासन सरकार और आम आदमी के बीच एक पुल है। इस प्रणाली में भारत में एक लंबी परंपरा है और स्वतंत्रता से पहले भी अपनाया गया है। दक्षिण-पश्चिम जिले का नेतृत्व उप आयुक्त द्वारा किया जाता है जिसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) दूसरे-1 एन-कमांड के रूप में होता है। एडीएम जिले के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में कार्य करता है और भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण करने, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन के लिए मुआवजे का आकलन करने के कार्यों को पूरा करता है।
जिला को 3 उपविभागों में बांटा गया है और उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) प्रत्येक उपविभाग का प्रमुख है। प्रत्येक उपखंड में अपने विभिन्न कार्यों के लिए राजस्व और लिपिक कर्मचारी होते हैं। राजस्व कार्यों के लिए प्रत्येक उपखंड में उस क्रम में तहसीलदार, नाइब-तहसीलदार, कनुनगो और पटवार हैं। अन्य कार्यों के लिए, क्लर्किकल स्टाफ हैं।
तीन उप-प्रभाग हैं: –
- कापसहेड़ा
- नजफगढ़
- द्वारका
दक्षिण पश्चिम जिले में मुख्य रूप से ग्रामीण, नजफगढ़ उप डिवीजनों और द्वारका सब डिवीजन शहरी और ग्रामीण दोनों के मिश्रण के रूप में कपाशेरा सब डिवीजन के साथ एक विविध चरित्र है।
निर्वाचन कर्तव्यों का प्रदर्शन करने के लिए उप मुख्य आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम) के रूप में भी नामित किया गया है। इस काम में, दस्तावेजों के पंजीकरण के कार्य के संबंध में सभी एसडीएम और एसडीएम (चुनाव) द्वारा उनकी सहायता की जाती है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत सीधे उप-रजिस्ट्रार (दक्षिण-पश्चिम) और बीडीओ का कार्यालय होता है। ब्लॉक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में, यह कार्यालय गांव में कृषि, बागवानी और विकास गतिविधियों के प्रचार के लिए गाँव सभा भूमि और हिरासत के लिए उत्तरदायी है। जिले में कम्प्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए जिले में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जीएनसीटी,दिल्ली और एनआईसी का एक केंद्र भी है जो जिले को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जोड़ता है।
डिप्टी कमिश्नर (दक्षिण-पश्चिम) का कार्यालय जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे: –
- भूमि के स्वामित्व से संबंधित सेवाएं
- प्रमाण पत्र जारी करना
- विवाह का पंजीकरण
- दस्तावेजों का पंजीकरण
- राहत और पुनर्वास
- स्व रोजगार के लिए ऋण
- दस्तावेज़ों की मुद्रांकन
- खाद्य अपवर्तन अधिनियम की रोकथाम के तहत एलएचए के कार्य
- सीआर पीसी के तहत मजिस्ट्रेट के कार्य
- भूमि अधिग्रहण
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियामक कार्य
- विभिन्न कार्यों, नियमों और नियंत्रण आदेशों के तहत विविध कार्य